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रजौली संगत के महंथ पर प्राथमिकी दर्ज

संवाद सहयोगी, रजौली(नवादा): रजौली संगत के महंथ भोला पाण्डेय उर्फ भोला वक्स दास के विरुद्ध रजौली थाने

By Edited By: Published: Sun, 29 Mar 2015 10:49 AM (IST)Updated: Sun, 29 Mar 2015 10:49 AM (IST)
रजौली संगत के महंथ पर प्राथमिकी दर्ज

संवाद सहयोगी, रजौली(नवादा): रजौली संगत के महंथ भोला पाण्डेय उर्फ भोला वक्स दास के विरुद्ध रजौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। धार्मिक न्यास परिषद द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला संग की भूमि को अवैध रूप से बेचे जाने का है।

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दर्ज प्राथमिकी में परिषद ने भोला पांडेय को फर्जी महंथ घोषित करते हुए रजौली संगत न्यास को आर्थिक क्षति पहुंचाने, गैर कानूनी एवं नजायज तरीके से संगत की जमीन की बिक्री करने व बगैर परिषद के अनुमति के ही संगत के जमीन को हस्तांतरित कर देने का आरोप लगाया गय है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना से आयी जाच कमेटी ने रजौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए प्राथमिकी की प्रति पुलिस अधीक्षक नवादा को भी दी है। थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में जाच समिति के सदस्य रवि शकर, सतीश कुमार ने बताया कि नवादा जिले का रजौली संगत सार्वजनिक एवं पार्षद से निबंधित न्यास है। जिसका निबंधन संख्या 426 है। संगत के महंथ भोला पाण्डेय उर्फ भोला वक्स दास अपने आप को न्यास का महंथ कहते हैं। जबकि वे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना से भी मान्यता प्राप्त महंथ नहीं है। बावजूद भोला पाण्डेय ने धोखे से सार्वजनिक धार्मिक संपत्ति का अवैध हस्तानातरण कर न्यास को क्षति पहुंचायी है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बिहार राच्य धार्मिक परिषद पटना के अध्यक्ष किशोर कुणाल के निर्देशानुसार भोला पाण्डेय पर विभिन्न अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जाच समिति द्वारा आवेदन दिया गया है। जिस पर थाने द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। मामले की जाच की जा रही है। छान-बीन लगातार जारी है।


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