हत्या आरोपी को उम्रकैद की सजा
By Edited By: Published: Fri, 22 Aug 2014 01:05 AM (IST)Updated: Fri, 22 Aug 2014 01:05 AM (IST)
जासं, नवादा : गला दबाकर नाबालिग बच्चा की हत्या के आरोपी नारदीगंज थाना क्षेत्र के बलेलपुर निवासी सुशील चौहान को द्वितीय तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह ने उम्र कैद तथा 5 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई । बताया जाता है कि उक्त गाव निवासी राजेन्द्र चौहान का भतीजा 9 वर्षीय नीतीश कुमार 7 अक्टूबर 2012 की शाम शौच के लिये ढाढर नदी गया था। जहां आरोपी सुशील चौहान ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाबत नारदीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार द्वारा अदालत में पेश किये गये गवाहों के बयान के अवलोकन के बाद अदालत ने हत्या आरोपी को उम्र कैद तथा 5 हजार रूपये जुर्माना राशि भी भुगतान करने का आदेश दिया। सजा सुनाने के बाद उसे सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंडल कारा भेज दिया गया।
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