दहेज प्रताड़ना के तीन अरोपी को सजा
नालंदा। जिला न्यायालय के सप्तम एडीजेएम पाठक आलोक कौशिक ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में।
नालंदा। जिला न्यायालय के सप्तम एडीजेएम पाठक आलोक कौशिक ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में साक्ष्य सही पाते हुए आरोपी पति राजकुमार मिश्रा को ढाई वर्ष कारावास तथा दस हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी। साथ ही मामले के अन्य दो अरोपियों देवमंत्र एवं राधिका देवी एक एक वर्ष कैद तथा पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना जिसे अदा नहीं करने पर सभी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी। इस मामले के अन्य दो आरोपियों त्रिपुरारी व परमानंद पांडेय को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया। सभी आरोपी वैशाली जिला के लालगंज थाने भागनवानपुर पकड़ी ग्रामवासी हैं। आरोपी की शादी तीस वर्ष पूर्व सोहसराय थाना निवासी माला मिश्रा के साथ हुई थी। आरोपियों ने रंगीन टीवी व 15 हजार की नकद मांग पूर्ति के लिए मारपीट व प्रताड़ित करते हुए पीड़िता को घर से निकाल दिया था।