बिहारः नाबालिग से रेप के आरोपी राजबल्लभ को हाईकोर्ट से जमानत
नालंदा जिले की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।
पटना [वेब डेस्क ]। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग से रेप के आरोपी नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव को जमानत दे दी। राजबल्लभ यादव अभी नालंदा के बिहारशरीफ की जेल में बंद हैं। उनपर फरवरी में एक छात्रा ने रेप के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि अपने परिचित के जरिए इस लड़की को नवादा आवास पर मंगवाया और उससे रेप किया।
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान विधायक की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अब राजबल्लभ यादव इस मामले में जेल से बाहर आ जाएंगे। इस फैसले से विधायक समर्थकों में प्रसन्नता देखी जा रही है।
मामला दर्ज होने के बाद चर्चा में आने पर विधायक राजबल्लभ यादव ने मार्च में आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से वे बिहार शरीफ की जेल में बंद हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया था लेकिन पटना हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद तकनीकी आधार पर इस आरोप पत्र को खारिज कर नए सिरे से आरोप गठन के निर्देश नालंदा जिला पुलिस को दिए थे।
राजबल्लभ यादव मुकदमा दर्ज होने के बाद कई दिनों तक फरार रहे थे जिस दौरान कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उनके घर की कुर्की की थी। उधर राजद ने भी विधायक पर लगे आरोपों के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।