बरछी मारकर हत्या मामले में एक दोषी करार
नालंदा। शनिवार को हिलसा के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने बरछी से बे
By Edited By: Published: Sun, 19 Feb 2017 03:05 AM (IST)Updated: Sun, 19 Feb 2017 03:05 AM (IST)
नालंदा। शनिवार को हिलसा के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने बरछी से बेध कर हत्या कर देने के मामले में शैलेन्द्र कुमार उर्फ भगवान जी को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी। अपराधी अनुमंडल के खुदागंज थाना के रूपसपुर गांव का रहने वाला है। अपर लोक अभियोजक रघुनंदन राम ने बताया कि अभियुक्त शैलेन्द्र ने अपनी पत्नी सबिता देवी के सहयोग से 13 जून 2015 की संध्या में गांव के ही सतीश कुमार को बरछी से बेध डाला था जिसमें उसकी मौत हो गई थी।
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