नए परिवहन अधिनियम का सख्ती से होगा पालन : डीएम
नालंदा। जिले में केंद्रीय सड़क एवं भूतल मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016 का सख्ती से पा
नालंदा। जिले में केंद्रीय सड़क एवं भूतल मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016 का सख्ती से पालन करें। सड़क सुरक्षा के लिए इस संशोधित नए नियमों का पालन होना जरूरी है। उक्त बातें रविवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक व मोबाइल इंस्पेक्टर से कही। उन्होंने कहा कि अगर नए नियम का पालन पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से किया जाय तो निश्चित तौर सड़क दुर्घटना पहले से 50 फीसद कम हो जाएगी। संशोधित नियम के तहत जुर्माना व लाइसेंस कुछ समय के लिए निरस्त करने का जो प्रावधान है उसको अमल में लाने से परिवहन विभाग का राजस्व बढ़ेगा ही इसके अलावा नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों के अंदर डर पैदा होगा।
यहां बता दें कि पिछले दिनों सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 राज्यों के परिवहन मंत्री के साथ बैठक में नए परिवहन संशोधन अधिनियम के पक्ष में निर्णय लिया गया था। लेकिन अभी इसको पूरी तरह से परिवहन विभाग अमल में नहीं ला रहा है। यह बता देना जरूरी है कि पहले से परिवहन अधिनियम में 223 धाराएं हैं। जिसमें से बैठक में 63 धाराओं में संशोधन के साथ अध्याय 10 को पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं अध्याय 11 को नए प्रावधान से बदला गया है। यहीं नहीं तीसरे पक्ष के बीमा दावों एवं निपटारा को आसान बनाया गया है। इस नए संशोधित अधिनियम के तहत हिट एंड रन मामलों में मुआवजा की राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। वहीं सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर दस लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
नए संशोधित परिवहन अधिनियम के तहत जुर्माने में प्रस्तावित संशोधन
धारा प्रावधान जुर्माना का पुराना रेट नया जुर्माना रेट
177 सामान्य 100 500
177ए सड़क नियम का उल्लंघन 100 500
180 बिना लाइसेंस वाहन अधिकृत 1000 5000
181 बिना लाइसेंस ड्राइ¨वग 500 5000
182बी आकार से बड़े वाहन नया 5000
183 गति से तेज चलाना 400 1 से दो हजार के बीच
184 खतरनाक ड्राइ¨वग 1000 5000
185 शराब पीकर ड्राइ¨वग 2000 10,000
189 रे¨सग 500 5000
192ए बिना परमिट 5000 तक 10,000 तक
193 एग्रीमेंट लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन नया 25 हजार से 1 लाख तक
194 ओवरलो¨डग 2 हजार या एक हजार प्रति टन 20 हजार या 2 हजार प्रति टन
194बी सीट बेल्ट 100 2 हजार व 3 महीने के लिए डीएल रद
194सी दुपहिया ओवरलो¨डग 100 2 हजार व तीन महीने लाइसेंस रद
194 हेलमेट 100 1 हजार व तीन महीने लाइसेंस रद
196 बिना बीमा 1000 2 हजार
कहते हैं पदाधिकारी
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संशोधित नियमों का पालन सख्ती से जिले में कराई जाएगी। नियमों को यातायात नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। जिला परिवहन विभाग नियमों के तहत कार्रवाई कर नियमित रिपोर्ट जिला प्रशासन को देगा। जिले के वरीय पदाधिकारी से कुछ दिनों के अंतराल पर नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं जांचने के लिए टे¨स्टग कराई जाएगी। टे¨स्टग में पास होने वाले पदाधिकारी का हौसलाआफजाई की जाएगी।
डॉ. त्यागराजन एसएम, डीएम नालंदा