मारपीट के आरोपियों को मिली सजा
नालंदा। जिला न्यायालय के पंचत एसीजेएम अविनाश शर्मा ने साक्ष्य सही पाते हुए मारपीट के आरोपियों भजन य
By Edited By: Published: Sun, 19 Feb 2017 03:05 AM (IST)Updated: Sun, 19 Feb 2017 03:05 AM (IST)
नालंदा। जिला न्यायालय के पंचत एसीजेएम अविनाश शर्मा ने साक्ष्य सही पाते हुए मारपीट के आरोपियों भजन यादव, प्रमोद यादव सभया यादव व बिछौतिया यादव को भादस की धारा 32 व 341 के तहत छह माह कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा दोनों ही धाराओं के तहत पांच-पांच सौ रूपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना नहीं देने पर अपराधियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। परिवादी सह सूचक बलराम चौहान व आरेापी सभी हरनौत थाना क्षेत्र के नेहुसा बिगहा ग्रामवासी है। 11 जून 2001 को जब परिवादी ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लिए पटना ट्रेन पकड़ने जा रहा था तो आरोपी लाठी से मारपीट कर परिवादी को घायल कर दिया। जिससे उसका हाथ टूट गया व जख्मी हो गया।
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