Move to Jagran APP

बच्ची के दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार

नालंदा । जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल सह एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद ¨सह ने गिरियक थाना क्षेत्र के

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Jun 2017 03:05 AM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 03:05 AM (IST)
बच्ची के दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार
बच्ची के दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार

नालंदा । जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल सह एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद ¨सह ने गिरियक थाना क्षेत्र के प्यारेपुर ग्रामवासी धर्मवीर उर्फ धारो मांझी को आरोप सत्य पाते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोषी करार दिया। आरोपित को भादसं की धारा 363, 366, 376 व 4 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।

loksabha election banner

क्या था मामला :

5 मई 2014 की रात बच्ची अपने पिता के साथ सो रही थी। बगल के खाट पर आरोपित भी सो रहा था। सुबह में बच्ची को न देख उसकी मां से बच्ची के पिता ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता है। खोजबीन करते हुए ग्रामीणों से पता चला कि चार बजे सुबह आरोपित बच्ची को लेकर जा रहा था।

लोग खोज करते हुए बगल के इसुआ गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने आरोपित जहां छिपा था जगह बताई। वहां से पकड़ कर आरोपित से पूछताछ की गई तो उसने दुष्कर्म की बात स्वीकारते हुए बच्ची का ठिकाना बताया। बच्ची को खंधा से जाकर लाया गया। बच्ची उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थी। इशारे से उसने दुष्कर्मी को पहचाना और उसके कुकृत्य को भी बताया। बच्ची मात्र 4 वर्ष की आयु की थी। सजा निर्धारण पर फैसला 28 जून को किया जाएगा। पाक्सो स्पेशल पीपी जगतनारायण सिन्हा ने अभियोजन पक्ष से बहस व आठ साक्षियों का परीक्षण किया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.