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हत्यारोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

नालंदा। शुक्रवार को हिलसा के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने हत्या के

By Edited By: Published: Fri, 28 Aug 2015 08:40 PM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2015 08:40 PM (IST)
हत्यारोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

नालंदा। शुक्रवार को हिलसा के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने हत्या के एक मामले के दो आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सजा अनुमंडल के परबलपुर थाना के मई निवासी मोती चौधरी एवं जन्?तु चौधरी को भादवि की धारा 302/34 में सुनायी गयी है। दोनों पर गांव के ही अशोक राम के पुत्र बिटू कुमार की हत्?या का आरोप था। न्?यायालय सूत्रों के अनुसार परबलपुर थाना के मई निवासी स्?व. रामशरण राम की पत्?नी रुकमिणी देवी 11 जनवरी 2013 को संध्?या 5.30 बजे अपने घर के दरवाजे पर परिवार के साथ बैठी थी। उसी वक्?त गांव का मोती चौधरी एवं जन्?तु चौधरी गाली-गलौज करने लगा। रुकमिणी देवी का पुत्र अशोक राम के द्वारा मना करने पर मारपीट करने लगा। मारपीट में बचाव करने गया पोता बिटू कुमार को वरेठा से सिर पर प्रहार कर दिया। वहीं अशोक राम को पसुली से प्रहार कर घायल कर दिया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान तीन दिन बाद बिटू कुमार की मौत हो गई थी। जिसके संदर्भ में रुकमिणी देवी के बयान पर परबलपुर थाना में हत्?या की प्राथमिकी संख्?या 6/2013 दर्ज की गई थी। सत्रवाद संख्?या 419/2013 के अंतर्गत इस मामले का अभियोजन हिलसा के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्?यायाधीश के न्?यायालय में चली। जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्?यायाधीश विनोद कुमार शुक्?ला ने आरोपी दोनों पिता एवं पुत्र मोती चौधरी एवं जन्?तु चौधरी भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार दिये। दोनों को जज श्री शुक्?ला ने आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नगीना प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्?ता श्?यामसुंदर प्रसाद ने बहस किया।


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