हत्या मामले में एक आरोपी को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे रश्मि शिखा ने हत्या के मामले में दोषी आरो
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे रश्मि शिखा ने हत्या के मामले में दोषी आरोपी निर्भय सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई। 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी 3 वर्ष सश्रम कारावास भुगतना होगा। सत्र परिवाद संख्या 1044/06 के विचारण के दौरान एपीपी एस एम असलम ने अभियोजन पक्ष से बहस की थी वहीं द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार के बचाव पक्ष से बहासोपरांत मामले के अन्य पांच आरोपी निर्णय नारायण, अभय, रामदहिन, राजीव कुमार व अशोक सिंह को निर्दोष पाते हुए रिहा किया गया। सभी आरोपी व पीड़िता अर्जुन देवी कतरीसराय थाना क्षेत्र के कटौना ग्रामवासी हैं। ज्ञात है कि 15 मार्च 06 होली का दिन था। 9 बजे रात्रि में पीडि़ता व सूचक नवीन सिंह अपने घर में बैठे थे कि आरोपी हरवे हथियार सहित गाली ग्लौज करते यह कहते कि नवीन सिंह को गोली मार देंगे। दरवाजे की ओर आ रहे थे। भय से सूचक बगल में स्थित दलान में छुप गया। पीड़िता उसे खोजने बाहर निकली की आरोपियों ने निर्भय सिंह ने गोली मार दी। पीड़िता की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई।