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पेंशन राशि अविलंब निर्गत करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम ने मृत बीड़ी श्रमिक की पत्‍‌नी व बाल-बच्चों का पेंशन

By Edited By: Published: Fri, 27 Feb 2015 07:07 PM (IST)Updated: Fri, 27 Feb 2015 07:07 PM (IST)
पेंशन राशि अविलंब निर्गत करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम ने मृत बीड़ी श्रमिक की पत्‍‌नी व बाल-बच्चों का पेंशन विपक्षी बीड़ी मर्चेन्ट को अविलंब निर्गत करने का आदेश दिया। बिहार थाना क्षेत्र के थवई मोहल्ला निवासी आवेदिका जैबन निशा ने बीड़ी मर्चेन्ट एसके नसीरउद्दीन के खिलाफ पेंशन निर्गत करने का परिवाद फोरम न्यायालय में दायर किया। आवेदिका का पति बीड़ी श्रमिक के रूप में उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु 7 जून 06 को हो गयी थी। उसके बाद 50094 रुपया भविष्य निधि की रकम भुगतान की गयी। परंतु काफी प्रयास के बाद भी आज तक पेंशन निर्गत नहीं किया गया। फोरम के पूर्ण पीठ अध्यक्ष कामेश्वर नाथ राय व सदस्य मो.ग्यासउद्दीन ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद पाया कि पेंशन निर्गत में कुछ आवश्यक फार्म परिवादी ने नहीं जमा किये। अत: यह आदेश दिया जाता है कि परिवादी आवश्यक फार्म जमा कर दें और एक माह के अंदर विपक्षी पेंशन का निर्गत कर दें। ससमय आदेश पालन न करने पर पेंशन की कुल राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।


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