हत्या के आरोपी को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे रश्मि शीला ने हत्या के एक मामले में दोषी
By Edited By: Published: Fri, 28 Nov 2014 09:48 AM (IST)Updated: Fri, 28 Nov 2014 09:48 AM (IST)
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे रश्मि शीला ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से एपीपी मुमताज अली के सजा निर्धारण में बहस के बाद आजीवन कारावास की सजा दी। 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपी को दोषी करार किया गया। आरोपी व पीड़ित तिलकधारी महतो लहेरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी मोहल्ला निवासी थे। दोनों आपस में चाचा-भतीजा थे। ज्ञात है कि भूमि विवाद में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। अक्टूबर 08 के 11 बजे दिन में पीड़ित अपने पुत्रों के साथ जमीन मापी करने करिया बांध खंधा गया हुआ था, वहीं आरोपी पिस्तौल लेकर पहुंच गया और पीड़ित के सीने में गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
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