आवागमन ठप करने वाले तीन आरोपी रिहा
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे रश्मि शिखा ने सार्वजनिक रूप से सड़कों पर भ
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे रश्मि शिखा ने सार्वजनिक रूप से सड़कों पर भय कायम कर आवागमन ठप करने के आरोपियों रामप्रीत शर्मा, बदरी मांझी व रामधारी दस को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता सत्यदेव प्रसाद सिंह सत्र परिवाद संख्या 583/96 के विचारणोंपरांत बहस व साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किया था। मामले में बीस साल बाद आरोपियों को निर्णय मिला। घटना 22 अगस्त 1995 की है। सभी मुक्त आरोपी गिरियक थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्राम के निवासी हैं। इस मामले में एक अन्य आरोपी सत्येन्द्र पांडेय अब तक फरार है। आरोपी रामधारी दास गिरियक प्रखंड माले के प्रभारी थे। उन्हें प्रखंड कार्यालय में जानलेवा हमला किया गया। कुछ आरोपी गाली-गलौज करते हुए कार्यालय से बाहर हत्या के नीयत से ले जाने लगे थे। भागकर प्रखंड बीडीओ के चैम्बर में जाने पर जान बच गयी थी। बीडीओ ने पुलिस बल बुलाकर सुरक्षित बिहारशरीफ पहुंचा दिया था। दल के लोग इस घटना के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार न करने पर सड़क पर आंदोलनरत हो गये। जिसके परिणाम स्वरूप सूचक के दर्ज बयान के अनुसार आवागमन ठप होने के साथ ही भय व्याप्त हुआ था। प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ एमपी सिंह के फर्द बयान पर गिरियक थाना कांड संख्या 124/95 के तहत आरोप दर्ज किया गया था।