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डकैती व हत्या के आरोपी को उम्रकैद

विधि संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे मो.शाहिद रईस ने सत्र परिवाद संख्या 94 बी/88

By Edited By: Published: Wed, 19 Nov 2014 01:03 AM (IST)Updated: Wed, 19 Nov 2014 01:03 AM (IST)
डकैती व हत्या के आरोपी को उम्रकैद

विधि संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे मो.शाहिद रईस ने सत्र परिवाद संख्या 94 बी/88 के विचारोपंरात आरोपी नगीना पासवान को दोषी करार करते हुए हत्या व डकैती के अपराध में आजीवन कारावास की सजा दी। इस मामले के दो अन्य आरोपियों धुरी व राजेन्द्र राम को 14 सितम्बर में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी, तथा अन्य आठ अधिवक्ताओं राजेन्द्र पांडे, रामस्वरूप महतो, लखन गोप, अशोक कुमार, अर्जुन दास, दधी महतो, रामईश्वर राम और बालचन्द्र महतो को इसी दिन साक्ष्य के अभाव में सुनवाई के बाद रिहा कर दिया गया था। नगीना पासवान की सुनवाई अलग मामले के तहत चल रही थी। सभी आरोपी नगरनौसा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के निवासी हैं। इस मामले के सूचक इसी थाना क्षेत्र के सकरपुरा ग्राम वासी रामकेश्वर प्रसाद के फर्द बयान पर चंडी थाना कांड संख्या 122/87 के तहत आरोप दर्ज किया गया था। सभी आरोपी सूचक के घर में हथियारों से लैस होकर 22 मई 1987 के साढ़े सात बजे शाम में घुसकर बंदूक देने को कहा। सूचक मौका पाकर घर से भाग गया। उसी समय मंगर राम सूचक घर खाना लेने पहुंचा जिसे आरोपियों ने गोली मार दी। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। घर में घुसकर पतोहू और बेटी को जख्मी कर कीमती सामान लेते हुए चलते बने।


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