आज करेंगे अपने मत का प्रयोग
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : बिहारशरीफ अनुमंडल अन्तर्गत बिहारशरीफ, नूरसराय, हरनौत, अस्थावां, सरमेर
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : बिहारशरीफ अनुमंडल अन्तर्गत बिहारशरीफ, नूरसराय, हरनौत, अस्थावां, सरमेरा, बिंद, व रहुई प्रखंड में 21 अक्टूबर मंगलवार को होने वाले पैक्स चुनाव की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 87 पैक्सों के होने वाले चुनाव के लिए 157 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान कार्य में 628 मतदान कर्मी, 92 दंडाधिकारी, 19 सेक्टर दंडाधिकारी, 14 जोनल दंडाधिकारी व 5 जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्त की गई है। सभी मतदान केन्द्रों पर सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
सुबह सात बजे से शुरू होगा मतदान
मंगलवार को पहले चरण का चुनाव सुबह सात बजे से शाम तीन बजे तक चलेगा। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया है। सभी बूथों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
गड़बड़ी पर रहेगी नजर
मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले असमाजिक तत्वों पर नजर रखने को पुलिस पदाधिकारी व वरीय पदाधिकारी की सघन गश्ती पूरे इलाके में जारी रहेगी।
इन दस्तावेजों के आधार पर कर सकते हैं मतदान
जिनके मतदाताओं का निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाया है, उनके लिए निम्नांकित 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान पत्र स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्थानीय निकाय व सीमित सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, स्वीकृत शैक्षणिक संस्थानों द्वारा 31 जुलाई 14 या उसके निर्गत फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, 31 जुलाई या उससे पूर्व बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक, सक्षम अधिकारी द्वारा 31 जुलाई या उसके पूर्व जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 से संबंधित फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त सम्पति संबंधी दस्तावेज, यथा पट्टा, निबंधित डीड, फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज, पेंशन भुगतान दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, भूतपूर्व सैनिक विधवा प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन कार्ड, विधवा पेंशन कार्ड, 31 जुलाई या उससे पूर्व निर्गत फोटोयुक्त रेलवे पास, अपंगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, पैक्स द्वारा निर्गत उनकी हिस्सा पूंजी शेयर जमा करने संबंधी रसीद, या सदस्या प्रवेश शुल्क रसीद, मनरेगा प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा तथा स्मार्ट कार्ड 31 जुलाई तक के लागू होंगे।