140 निजी स्कूलों को स्वीकृति, शेष पर शीघ्र चलेंगे डंडे
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ :
शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को पंजीकृत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 520 विद्यालयों ने आवेदन दिये थे। जिसमें से मात्र 140 निजी विद्यालयों को ही प्रस्वीकृति दी गई है। इस संदर्भ में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी केशव प्रसाद ने बताया कि जिन विद्यालयों ने अधिनियम के अंतर्गत अपनी अहर्तायें पूरी नहीं की है। उन विद्यालयों के आवेदन निरस्त कर दिये गये। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि सबसे पहले निजी विद्यालयों को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के अभाव में विद्यालयों की प्रस्वीकृति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ निजी विद्यालय सरकार की इस नीति से खफा है। शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि प्रस्वीकृत विद्यालयों को सरकार की ओर से कई सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है। वहीं कार्यालय में मौजूद सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रस्वीेकृत विद्यालयों को 25 प्रतिशत स्थान अलाभकारी समुदाय के बच्चों के लिए सुरक्षित रखना होगा। जिसके एवज में सरकार द्वारा प्रति बच्चा 4311 रुपए वार्षिक सहायता राशि दी जाती है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार सहजानंद ने कहा कि जिन विद्यालयों ने सरकार के आदेश की अवहेलना की है। उन विद्यालयों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जायेगी।