महिला मुखिया व पति की हत्या में आठ दोषी करार
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे अरुणेन्द्र सिंह ने अस्थावां प्रखंड की खोरी बिगहा पंचायत की चर्चित महिला मुखिया व पति के दोहरे हत्याकांड के आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इनको सजा 22 जुलाई को सुनाई जाएगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सरफराज मल्लिक ने बहस की। मलिक ने बताया कि फर्द बयान व साक्षियों के अनुसार इस मामले में कुल नौ आरोपी हैं जिनमें अस्थावां थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों के संजीव कुमार, राजीव महतो उर्फ भज्जु, रजनीश, नीतीश कुमार उर्फ शिया, सन्नु कुमार, संजय उर्फ लंगड़ा, राजू महतो, प्रमोद कुमार, डेजी देवी निवासी हैं। इनमें डेजी देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। पीड़ित अस्थावां थाना क्षेत्र के खोरी बिगहा पंचायत की मुखिया मीतू देवी व पूर्व मुखिया सह पति संजय प्रसाद उर्फ मुनर महतो 10 मई 2012 को अपने दो वर्ष के बीमार बच्चे का इलाज बिहारशरीफ के शिशु रोग विशेषज्ञ डा.अशोक कुमार के क्लीनिक में कराने अम्बेसडर कार से आये थे। इलाज करा वापसी में घर लौटते समय कार के ड्राइवर शुकर राम ने रास्ते में आरोपियों से मिलीभगत में गाड़ी रोक दी। इसी दौरान झाड़ी में छिपे अभियुक्तों ने दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। संयोग से बच्चा बच गया। उस घटना के बाद से ड्राइवर शुकर राम अबतक फरार है। उन्होंने बताया कि घटना को चुनावी प्रतिद्वंद्विता व दारूभट्ठी के विवाद में अंजाम दिया गया था। सजा निर्धारण पर फैसला 22 जुलाई को होगा।