Move to Jagran APP

मीटर पठन सुधार कर विपत्र देने का आदेश

By Edited By: Published: Mon, 21 Apr 2014 08:37 PM (IST)Updated: Mon, 21 Apr 2014 08:37 PM (IST)
मीटर पठन सुधार कर विपत्र देने का आदेश

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ: जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने विचारों उपरान्त विपक्षी सहायक विद्युत अभियंता इस्लामपुर को मीटर पठन शीघ्र सुधार कर विपत्र भेजने तथा आवेदक को 5 सौ रूपया वाद व्यय के अदा करने का आदेश दिया। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक निवासी आवेदक निदेश प्रसाद ने अवर प्रमंडल के सहायक विद्युत अभियंता को विपक्षी बनाते हुए लगातार मीटर पठन के साथ अधिक राशि का विपत्र भेजने व शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने पर उपभोक्ता न्यायालय के तहत मुकदमा दायर किया। आवेदक 2 केवी विद्युत संबंध का उपभोक्ता है। जून 12 तक प्रतिमाह 240 का विपत्र निर्गत किया जाता था परन्तु जुलाई में एकाएक 47 हजार रूपये का बिल निर्गत किया गया। जबकि पूर्व मीटर रीडिंग 2076 यूनिट था इसमें बढ़ाकर 12484 यूनिट का विपत्र निर्गत किया गया। फोरम के पूर्ण पीठ अध्यक्ष कामेश्वर राय व सदस्य विमल कुमार सिन्हा तथा श्रीमति उषा प्रसाद ने विभाग की सेवात्रुटि मानते हुए उपयुक्त आदेश जारी किया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.