आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद पप्पू यादव समेत चार पर वारंट जारी
24 अक्टूबर 2015 को ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उडऩदस्ता दंडाधिकारी ने अनुमति अवधि के बाद हेलीकॉप्टर लैंडिंग और सभा करने का लगाया था आरोप।
By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 23 Mar 2019 07:41 PM (IST)Updated: Sat, 23 Mar 2019 07:41 PM (IST)
दरभंगा, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश प्रथम एसीजेएम आशुतोष खेतान के कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित जन अधिकार पार्टी के अभ्यर्थी रहे चंद्रकांत सिंह, हाजी नूर मदनी, अजय कुमार जायसवाल की जमानत रद कर वारंट निर्गत करने का आदेश पारित किया है।
गौरतलब है कि चारों पर 24 अक्टूबर 2015 को ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उडऩदस्ता दंडाधिकारी ने अनुमति अवधि के बाद हेलीकॉप्टर लैंडिंग और सभा करने का आरोप लगाया था। इस बाबत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी केवटी थाने में दर्ज कराई थी। मगर जमानत मिलने के बाद आरोपित कोर्ट की प्रक्रिया से अनुपस्थित चल रहे थे।
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