सिर में चोट, जिंदगी खत्म
सिर में चोट, जिंदगी खत्म..। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना खुद की जिंदगी से लापरवाही है।
मुजफ्फरपुर। सिर में चोट, जिंदगी खत्म..। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना खुद की जिंदगी से लापरवाही है। सड़क हादसों में होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण सिर में चोट होती है। इसमें अधिकतर मामलों में मौत होती है या फिर जिंदगी मौत की तरह बन जाती है। अधिकतर लोग हेलमेट लगाना तौहीन समझते हैं। जबकि हादसे के समय हेलमेट सिर के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है।
हादसे के दौरान सिर सबसे नाजुक अंग माना जाता है। इसमें चोट लगने के बाद जिंदगी बचनी मुश्किल हो जाती है। कोमा में जाने की भी आशंका रहती है। बावजूद लोग हेलमेट को नजरअंदाज करते हैं। हेलमेट लगाकर चलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जानकारों की मानें तो दोपहिया चलाने वालों में 20 फीसद लोग ही हेलमेट लगाते हैं। इसके साथ ही वाहन मालिक कई अन्य परिवहन कानून को तोड़ रहे हैं। परिवहन नियमों को तोड़ना वाहन मालिकों को महंगा पड़ रहा है। एनएच से लेकर मुख्य सड़कों तक हादसे हो रहे हैं। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कई जख्मी होकर जिंदगी व मौत से जूझ रहे हैं। तेज रफ्तार, चारपहिया में सीट बेल्ट नहीं लगाना और नशे की हालत व गलत साइड से वाहन चलाना आदि कई ऐसे कारण हैं, जो हादसे को दावत देते हैं। बावजूद परिवहन नियमों को लेकर सजगता नहीं आ रही है।
गलत साइड से वाहन चलाना
जल्दबाजी में अधिकतर वाहन मालिक गलत साइड का चयन कर लेते हैं। इससे वे खुद को हादसे के हवाले कर देते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी उनकी जिंदगी व मौत की दूरी को कम कर देती है। शहर की व्यस्ततम सड़कों पर तो इस नियम का टूटना आम बात है। एनएच व फोरलेन पर भी लोग गलत साइड जाने लगे हैं। जानकारों की मानें तो 40 फीसद हादसे गलत साइड से वाहन चलाने से होते हैं।
इन जगहों पर टूटता कानून
हरिसभा, मोतीझील, कल्याणी, जवाहरलाल रोड, धर्मशाला, छोटी सरैयागंज, सरैयागंज टावर, कंपनीबाग, स्टेशन रोड, इमलीचट्टी, जूरन छपरा, महेश बाबू चौक, लक्ष्मी चौक, कलमबाग रोड, अघोरिया बाजार, माड़ीपुर, भगवानपुर, बैरिया व चांदनी चौक आदि।
कम उम्र के बच्चे चलाते वाहन
वाहन चलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की है। जिले में इसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। दोपहिया हो या ऑटो अथवा चारपहिया, कम उम्र के बच्चे बिना रोक-टोक चला रहे हैं। सबसे अधिक त्रासदी ऑटो के मामले में है। हर रूट पर करीब 40 फीसद 12 से 16 वर्ष के बच्चे ऑटो चलाते हैं। इनकी तेज रफ्तार से हादसे होते हैं। न तो परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है और न ही ऑटो संघ। स्कूली छात्र-छात्राएं भी धड़ल्ले से बाइक चलाते हैं। ये हादसों के मुख्य कारण बनते जा रहे हैं।
नाबालिग का डाटा
ॉटो 40 फीसद, बाइक 20 फीसद व चारपहिया 10 फीसद।
नशेड़ी चालक से हादसे
शराबबंदी के बाद भी अधिकतर चालक नशे की हालत में रहते हैं। खासकर बस व ट्रक चालकों में ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। नशे की हालत में होने की वजह से चालक संतुलन खो देते हैं। इससे एनएच व फोरलेन पर बड़े हादसे होते हैं। दर्जनों लोगों की मौत होती है कई जख्मी। इसकी चपेट में ऐसे लोग भी आते हैं, जिन्हें अपने पीछे आ रही काल का पता भी नहीं चल पाता। परिवहन विभाग के पास लाखों रुपये का यंत्र मौजूद है, जिससे चालकों के नशे की जांच करनी है, मगर ये शोभा की चीज बन गई है।
चालकों के नशे का आंकड़ा
बस चालक 60 फीसद, ट्रक चालक 80 फीसद, जीप चालक 30 फीसद, ऑटो चालक 40 फीसद और बाइक चलाने वाले 15 फीसद नशे की हालत में ड्राइविंग करते हैं।
गलत पार्किंग से परेशानी
पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोग जहां चाहते हैं, वहीं वाहन पार्क कर देते हैं। एक तो सड़क की कम चौड़ाई, ऊपर से गलत पार्किंग की वजह से सड़क और संकरी हो जाती है। ऐसे में वाहन मालिकों को काफी परेशानी होती है। पहले निकलने की होड़ में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इससे हादसे होते हैं।
यहां अवैध पार्किंग
मोतीझील, कल्याणी, हरिसभा चौक, कंपनीबाग, सरैयागंज, अखाड़ाघाट, जीरोमाइल चौक, बैरिया, चांदनी चौक, जूरन छपरा व महेशबाबू चौक आदि।
कानून तोड़ने पर जुर्माना
-177- सामान्य नियमों के उल्लंघन पर सौ से 300 जुर्माना
-179 : आज्ञा का उल्लंघन पर 500 जुर्माना
180 : अनधिकृत व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने पर एक हजार जुर्माना
181 : ड्राइविंग लाइसेंस के बिना बिना वाहन चलाने पर 5 सौ जुर्माना
183 : निर्धारित स्पीड से अधिक वाहन चलाने पर 4 सौ से 1000 जुर्माना
184 : खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर एक हजार से 2 हजार जुर्माना
185 : शराब पीकर वाहन चलाने पर दो हजार से 3000 जुर्माना
186 : मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होने के बावजूद वाहन चलाने पर 200 से 500 जुर्माना
187 : दुर्घटना करने पर 500 से एक हजार जुर्माना
189 : गाड़ी की रेस लगाने पर 500 जुर्माना
190 : असुरक्षित वाहन का प्रयोग करने पर 250 से 1000 जुर्माना