जुगाड़ गाड़ी को जब्त करने का आदेश
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में चल रही जुगाड़ गाड़ी को जब्त करने का आदेश दिया गया है।
मुजफ्फरपुर । हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में चल रही जुगाड़ गाड़ी को जब्त करने का आदेश दिया गया है। सोमवार को डीएम धर्मेद्र सिंह की विभागीय समीक्षा बैठक में डीटीओ आलोक कुमार ने जानकारी दी कि थाना को ये गाड़ियां जब्त होंगी। वहीं दो हजार डिफॉल्टर ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ नीलामवाद की कार्रवाई की जा रही। डीएम ने लंबित स्मार्ट कार्ड (ड्राइविंग लाइसेंस) को निर्देश दिया।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, पीएचसी, छात्रावास, जन वितरण प्रणाली की दुकानें आदि का भी निरीक्षण करें। इसके अलावा यह भी देखें कि बीडीओ व सीओ मुख्यालय में रहते या नहीं। साथ ही सात निश्चय, शराबबंदी व लोक शिकायत के मामलों का भी सप्ताह में एक दिन निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को तीन-तीन प्राथमिकताएं भी तय करने व कार्यालय की कार्य संस्कृति में बदलाव लाने को कहा। डीटीओ ने बताया कि जिले में एक ही नंबर की कई बसें चल रहीं। इसपर लोकायुक्त ने भी आपत्ति जताई है। इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता डॉ. रंगनाथ चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा सुशांत कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी डॉ. बीएन सिंह आदि मौजूद थे।
विभागवार ये दिए गए निर्देश
- राजस्व विभाग को भूमि उपलब्धता, सरकारी भवन के लिए भूमि चिह्नित करना, अतिक्रमण के मामले, जमाबंदी पंजी के कंप्यूटरीकरणको प्राथमिकता देने को कहा गया।
- भू-अर्जन विभाग को लंबित मामले निपटाने को कहा गया।
- सात निश्चय योजना में हर घर नल का जल व नली-गली की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया।
- आवासीय विद्यालय के लिए भूमि चिह्नित करने के लिए कल्याण विभाग को कहा गया।
- लेखा प्रशाखा को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण करने व एसीपी के मामले निपटाने का निर्देश।