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संस्कृत विवि के पूर्व कुलपति समेत आठ पर प्राथमिकी का आदेश

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ.अरविंद कुमार पाण्डेय समेत आठ के खिलाफ विशेष निगरानी कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

By Mrityunjay Kumar Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 03:06 PM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 03:27 PM (IST)
संस्कृत विवि के पूर्व कुलपति समेत आठ पर प्राथमिकी का आदेश

मुजफ्फरपुर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ.अरविंद कुमार पाण्डेय समेत आठ के खिलाफ विशेष निगरानी कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला प्रोन्नति में अनियमितता बरतने की शिकायत पत्र पर सुनवाई के दौरान जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया।

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इस तरह चल रहा मामला

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मी दरभंगा कमतौल गोपालपुर निवासी शशि शेखर मिश्र ने विशेष निगरानी अदालत में मुकदमा दायर किया है। आरोप लगाया है कि वह 1974 में स्नातक उर्तीण हुआ है। लेकिन, विश्वविद्यालय में उनसे जूनियर को प्रमोशन दिया गया और उनको छोड़ दिया गया। गलत तरीके से प्रमोशन देने के कारण सरकारी खजाने को चूना लगा। प्रमोशन के लिए उनसे डेढ़ लाख की राशि मांगी गई। नहीं देने के बाद प्रोन्नति नहीं दी गई। कोर्ट ने परिवाद पत्र पर सुनवाई के बाद निगरानी ब्यूरो को जांच का आदेश दिया।


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