आर्म्स लाइसेंस के लिए ढीली करनी होगी जेब
आर्म्स लाइसेंस व उसके नवीकरण के लिए अब अधिक फीस भरनी होगी।
मुजफ्फरपुर। आर्म्स लाइसेंस व उसके नवीकरण के लिए अब अधिक फीस भरनी होगी। इसके लिए 15 गुना अधिक राशि देनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। हालांकि, मंत्रालय ने लाइसेंस को एक समय सीमा में बांधकर आवेदकों की राह थोड़ी आसान भी कर दी है। क्योंकि कई लाइसेंस के आवेदनों पर वर्षो से फैसला नहीं हो पाता।
गृह मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन से लेकर आर्म्स निर्गत करने तक को एक समय सीमा में बांध दिया है। अब आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर पुलिस सत्यापन कर दिया जाना है। वहीं पुलिस रिपोर्ट मिलने के दो माह के अंदर लाइसेंस आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाना है। आवेदक चाहे तो इस निर्णय को लेकर अपील भी कर सकता है। इस अपील का निपटारा भी दो माह के अंदर करने का प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बंदूक, रायफल, पिस्टल व राइफल के लाइसेंस के लिए अब एक हजार रुपये देना होगा। वहीं इन शस्त्रों के नवीकरण के लिए पांच सौ रुपये देने होंगे। जिला स्तर पर इन्हीं चार तरह के आर्म्स के लाइसेंस जारी किए जाते हैं।