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Sameer massacre: आरोप खारिज करने को लेकर नवीन की ओर से अर्जी, 10 जनवरी को होगी सुनवाई Muzaffarpur News

दो अन्य आरोपितों श्यामनंदन मिश्र व सुजीत कुमार की ओर से भी दाखिल है अर्जी। 10 जनवरी को सभी अर्जी पर होगी सुनवाई सुशील छापडिय़ा व पिंटू सिंह की अर्जी हो चुकी खारिज।

By Murari KumarEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 08:20 AM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 08:20 AM (IST)
Sameer massacre: आरोप खारिज करने को लेकर नवीन की ओर से अर्जी, 10 जनवरी को होगी सुनवाई Muzaffarpur News
Sameer massacre: आरोप खारिज करने को लेकर नवीन की ओर से अर्जी, 10 जनवरी को होगी सुनवाई Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्यााकांड के आरोपित नवीन कुमार की ओर से जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। इसमें उसने आरोप मुक्त करने की प्रार्थना की है। दो अन्य आरोपितों श्यामनंदन मिश्रा व सुजीत कुमार की ओर से भी आरोप खारिज करने की अर्जी इससे पूर्व दाखिल की गई है। सभी पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी। हालांकि दो अन्य आरोपितों सुशील छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू की ऐसी अर्जी जिला जज के कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। 

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सात आरोपितों पर आरोप तय करने की चल रही सुनवाई

इस मामले में पुलिस ने सात आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल की थी। इसमें सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्रा, गोविंद कुमार, सुशील छापडिय़ा, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल हैं। इन सभी को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। जिला जज के कोर्ट में इन सभी के विरुद्ध आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है।  

यह है मामला

पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 


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