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अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी का कोर्ट में सरेंडर

मुजफ्फरपुर : अधिवक्ता शैलेन्द्र पाण्डेय हत्याकांड के आरोपी बृजनंदन राय उर्फ राजकिशोर राय ने न्यायिक

By Edited By: Published: Sun, 31 May 2015 01:16 AM (IST)Updated: Sun, 31 May 2015 01:16 AM (IST)
अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी का कोर्ट में सरेंडर

मुजफ्फरपुर : अधिवक्ता शैलेन्द्र पाण्डेय हत्याकांड के आरोपी बृजनंदन राय उर्फ राजकिशोर राय ने न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) एसके झा के न्यायालय में शुक्रवार को सरेंडर कर दिया। वारंट निरस्त करने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद उसने यह कदम उठाया है। इस मामले में नौ अभियुक्त बनाए गए थे। मामले के मुख्य आरोपी हरेन्द्र राय अब तक फरार है। जबकि अन्य आरोपी फिलहाल जमानत पर है तथा उनके खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में सेशन ट्रायल चल रहा है।

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यह है मामला : 23 जनवरी 2012 को हथौड़ी थाना क्षेत्र के परमजीवर गांव में अधिवक्ता शैलेन्द्र पाण्डेय की हत्या घर से खींचकर गोली मार कर दी गई थी। यह घटना जमीन व आम के कटे पेड़ के विवाद को लेकर हुआ था। अधिवक्ता की पत्‍‌नी रंजू देवी ने नौ लोगों को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्तों में हरेन्द्र राय,बालेश्वर, विगन राय, भोला राय, पप्पू राय, अखिलेश राय, बृजनंदन राय उर्फ राजकिशोर राय, राजा राय एवं महेश राय के नाम शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत : पेशे से शिक्षक बृजनंदन राय के खिलाफ निचली अदालत ने वारंट जारी किया। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील अर्जी दाखिल की। उसने बेटी की शादी का हवाला देते हुए वारंट आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की। हाईकोर्ट ने उसे तात्कालिक राहत देते हुए वारंट आदेश पर स्टे लगा दिया। बाद में केस डायरी न्यायालय में पेश किए जाने के बाद हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी को निरस्त करते हुए वारंट पर लगे स्टे को हटा दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील अर्जी की, लेकिन यहां भी उसे कोई राहत नहीं मिली।


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