बहू की हत्या में सास-ससुर दोषी करार
जासं, मुजफ्फरपुर : दहेज के लिए बहू आशा देवी की हत्या कर लाश गायब करने के दोषी ससुर राजेन्द्र सहनी
जासं, मुजफ्फरपुर : दहेज के लिए बहू आशा देवी की हत्या कर लाश गायब करने के दोषी ससुर राजेन्द्र सहनी व सास रामपरी देवी को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों को दो हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। लाश गायब करने के दोष में दो साल की सजा दी गई है। दोनो सजा साथ-साथ चलेगी। घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरामा गांव की है। मामले का सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ब्रजेश कुमार मालवीय ने दोनों दोषी को यह सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश किया। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार ने बहस किया।
बोचहां थाना के कर्णपुर दक्षिणी निवासी मंजू देवी ने हथौड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि उसकी पुत्री आशा देवी की शादी हथौड़ी थाना के डकरामा गांव के राजेन्द्र सहनी के पुत्र अर्जुन सहनी के साथ हुई थी। ससुराल वाले रंगीन टीवी व भैंस सहित दहेज के अन्य सामान के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। 21 मार्च 2007 को आशा की हत्या कर लाश गायब कर दिया गया। इसकी सूचना 28 मार्च को उसके मायके वाले को मिली। तब उसकी मां मंजू देवी ने ससुर राजेन्द्र सहनी, सास रामपरी देवी एवं पति अर्जुन सहनी सहित पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें राजेन्द्र व रामपरी के अलावा अन्य आरोपियों का ट्रायल अलग चल रहा है।