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निगम प्रशासन के खिलाफ दायर होगा अवमानना वाद

जासं, मुजफ्फरपुर : निर्देश के बावजूद मुद्रांक शुल्क की राशि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाए का भु

By Edited By: Published: Wed, 01 Apr 2015 02:35 AM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2015 03:52 AM (IST)
निगम प्रशासन के खिलाफ दायर होगा अवमानना वाद

जासं, मुजफ्फरपुर : निर्देश के बावजूद मुद्रांक शुल्क की राशि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मुद्रांक शुल्क की राशि से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवांत लाभ एवं अन्य बकायों का भुगतान किया जाए। उसके बाद इसका उपयोग अन्य कार्यो के लिए हो। ये बातें निगम कार्यालय में चार दिवसीय धरना पर बैठे नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी-पेंशनभोगी कर्मचारी संघ के वक्ताओं ने कही। धरना के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मी के रिटायर्ड होने के एक माह के अंदर सभी तरह के सेवांत लाभ का भुगतान कर देने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया है। यदि निगम प्रशासन द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो सेवानिवृत्त कर्मचारी अवमानना वाद दायर करेंगे। धरना को बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के महासचिव उमेश्वर ठाकुर, पेंशनभोगी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम सेवक साह, महासचिव राम किशोर सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, राम फेरन झा, कृष्ण देव, मोहन प्रसाद आदि ने भी संबोधित किया।

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ये हैं प्रमुख मांगें :-

- फरवरी 1999 से मार्च 2005 तक वेतन निर्धारण के बाद अंतर वेतन की राशि का हो भुगतान

- अंतर उपादान एवं अंतर अव्यवहृत अर्जित अवकाश का हो भुगतान

- पेंशन स्वीकृति के फलस्वरूप पीछे माह के बकाया को छोड़ आगे का भुगतान किया जाए। इस मद में पीछे के बकाए का भी भुगतान हो

- पहली जनवरी 1989 से 31 जनवरी 1993 तक सेवानिवृत्तकर्मी के अंतर वेतन का भुगतान हो

- वर्ष 2011-14 तक के दिसंबर माह तक सेवानिवृत्त कर्मियों के अव्यवहृत अर्जित अवकाश एवं उपादान राशि का हो भुगतान

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मानवाधिकार आयोग में करेंगे शिकायत

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। भुगतान के इंतजार में कई कर्मचारियों की मौत तक हो चुकी है। अब उनके आश्रित भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। राज किशोर सिंह ने कहा कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसलिए इस मामले को मानवाधिकार आयोग में भी ले जाएंगे।


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