Move to Jagran APP

हत्या मामले में आधा दर्जन दोषी करार

जासं, मुजफ्फरपुर : युवक की गला रेतकर हत्या करने के बाद उसके शव को घर में डालकर आग लगाने के आधा दर्जन

By Edited By: Published: Sun, 01 Mar 2015 01:07 AM (IST)Updated: Sun, 01 Mar 2015 01:07 AM (IST)
हत्या मामले में आधा दर्जन दोषी करार

जासं, मुजफ्फरपुर : युवक की गला रेतकर हत्या करने के बाद उसके शव को घर में डालकर आग लगाने के आधा दर्जन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने वालों में रामदयाल साह, मोती महतो, विशुन पासवान, रामवृक्ष महतो, डोमा महतो व दुलार राम शामिल हैं। एक आरोपी हरेंद्र साह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 तरुण कुमार सिन्हा ने सभी को दोषी पाया है। 3 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। 26 साल पहले यह घटना सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा गांव में घटी। घटना के पीछे जमीन संबंधी विवाद बताया गया था।

loksabha election banner

यह है मामला : 25 मई 1988 की शाम सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा गांव के रामनारायण सिंह के पुत्र दिनेश चौधरी की गला रेत कर उस समय हत्या कर दी गई जब वह वैशाली से अपने घर लौट रहा था। यह घटना गांव के रामस्वरूप साह उर्फ स्वरूपन साह के घर के निकट घटी। बाद में साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को स्वरूपन के घर में डाल कर उसमें आग लगा दी गई। घटना का कारण स्वरूपन साह के साथ चल रहा जमीन संबंधी विवाद बताया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में आधा दर्जन आरोपियों को भादवि की धारा-302 (हत्या करने) व 201 (साक्ष्य मिटाने) के आरोप में दोषी पाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.