गुप्तेश्वर पाण्डेय के विरुद्ध लगाए गए आरोप खारिज
जासं, मुजफ्फरपुर : अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) गुप्तेश्वर पाण्डेय पर लगाए गए आरोपों को विशेष न्या
जासं, मुजफ्फरपुर : अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) गुप्तेश्वर पाण्डेय पर लगाए गए आरोपों को विशेष न्यायालय निगरानी ने खारिज कर दिया है। उन पर वर्ष 2004-05 में बिना विभागीय अनुमति के एसकेजे लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई करने व परीक्षा में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। तब वे पुलिस उप महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर के पद पर थे। वैशाली जिला के जारंग रामपुर निवासी हेमंत कुमार ने विशेष न्यायालय (निगरानी) में इस संबंध में परिवाद पत्र दायर किया था।
न्यायालय ने इसकी जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजीपी को सौंपी थी। ब्यूरो द्वारा कराई गई जांच में आरोप को तथ्यहीन पाया गया।
वर्जन :
'निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कराई गई जांच में एडीजीपी मुख्यालय गुप्तेश्वर पाण्डेय के लॉ कॉलेज में क्लास व परीक्षा में शामिल होने का प्रमाण नहीं मिला। इससे पहले भी सरकार द्वारा कराई गई जांच में यही बात सामने आई थी। ऐसे में जांच रिपोर्ट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।'
अरुण कुमार सिंह
विशेष लोक अभियोजक (निगरानी)