दुष्कर्म के प्रयास का मामला 'पॉस्को' कोर्ट के हवाले
जासं, मुजफ्फरपुर : काजीमुहम्मदपुर थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह नौ साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर
जासं, मुजफ्फरपुर : काजीमुहम्मदपुर थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह नौ साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले की सुनवाई प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉस्को) के तहत होगा। मामले के अनुसंधानकर्ता द्वारा दायर अर्जी के बाद न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) दिव्या वशिष्ठ ने इसकी अनुमति दे दी है। अनुमति मिलने के बाद केस से संबंधित रेकार्ड एडीजे-एक सह विशेष पॉस्को कोर्ट में भेज दिया गया है।
पिछले सप्ताह काजीमुहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक किराना व्यवसायी मनोज कुमार ने नौ साल की लड़की के साथ दुकान में ही दुष्कर्म का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था। आरोपी को हिरासत में लेने के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए थे। लोगों के विरोध व मामले को संदिग्ध बताते हुए पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया था। पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराया। बयान में उसने अपने साथ दुष्कर्म के प्रयास का समर्थन किया।
इस बयान के बाद सोमवार को अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोपी दुकानदार मनोज कुमार के विरुद्ध 'पॉस्का'े की धारा जोड़ने व इस एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करने की अर्जी दाखिल किया था।
'18 साल से कम आयु के लड़के या लड़कियों के साथ किए गए यौन अपराध पॉस्को के तहत आता है। इसकी सुनवाई विशेष पास्को कोर्ट में की जाती है। दोषी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा हो सकती है। पीड़ित को अनुकंपा राशि दिए जाने का प्रावधान है। अब तक मुजफ्फरपुर के विशेष पॉस्को कोर्ट में 15 से अधिक मामले आए हैं। अब तक किसी भी मामले में आरोपी को इस कोर्ट से जमानत नहीं मिली है।'
अरुण कुमार चौधरी
स्पेशल पीपी (पॉस्को)।