राजू सहनी हत्याकांड में एमएलसी दिनेश सिंह आरोप मुक्त
जासं, मुजफ्फरपुर : वर्ष 2001 में कुढ़नी थाना क्षेत्र के पताही हवाई अड्डा के निकट तत्कालीन जिला पार्षद विनोद चौधरी के कार्यालय पर गोलीबारी मामले में एमएलसी दिनेश सिंह को आरोप मुक्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर आरोप मुक्त करने के मामले की दिनेश सिंह द्वारा दायर अर्जी पर दोबारा सुनवाई करते हुए एडीजे (पंचम) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया है।
घटना 4 सितंबर 2001 की है। पताही हवाई अड्डा के निकट स्थित तत्कालीन जिला पार्षद विनोद चौधरी के कार्यालय पर गोलीबारी हुई थी। इसमें खरौना निवासी उनके ट्रैक्टर ड्राइवर राजू सहनी की मौत हो गई थी। इस घटना में अनिल कुमार ठाकुर हरिशंकर चौधरी, नागेश्वर साह व ढोरा पासवान घायल हो गए थे। अनिल कुमार ठाकुर के बयान पर कुढ़नी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें विधान पार्षद दिनेश सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। घटना को तब जिला परिषद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से जोड़ा गया था। इस मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस ने दिनेश सिंह को क्लीनचिट देकर अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके विरोध पर हुई सुनवाई में न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने दिनेश सिंह के विरुद्ध संज्ञान लिया था। सत्र विचारण के लिए आरोप गठन की कार्रवाई एडीजे पंचम की अदालत में शुरू हुआ। न्यायालय द्वारा आरोप गठन किए जाने के विरुद्ध दिनेश सिंह की ओर से 6 दिसंबर 2013 को अर्जी दाखिल की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध दिनेश सिंह की ओर से सीआरपीसी की धारा-227 के तहत हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 15 मई 2014 को आरोप गठन की कार्रवाई रोकते हुए निचली अदालत को इस मामले में दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध विनोद चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई। इसकी सुनवाई करने हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई तक हाईकोर्ट के निर्देश में कोई हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।
वर्जन :
'कोर्ट के पूर्व व नवीनतम आदेश विरोधाभासी हैं। आदेश के विरुद्ध वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।'
विनोद चौधरी
तत्कालीन जिला पार्षद