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चरस के दो तस्करों को 15 साल की सजा

By Edited By: Published: Wed, 17 Sep 2014 01:42 AM (IST)Updated: Wed, 17 Sep 2014 01:42 AM (IST)
चरस के दो तस्करों को 15 साल की सजा

जासं, मुजफ्फरपुर : चरस तस्करी के मामले में सत्र विचारण के बाद एडीजे षष्टम शंभूनाथ तिवारी ने दो तस्करों को 15 साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में नालंदा जिला के कराय परशुराय थाना के चौरासी गांव निवासी रविशंकर सिंह व यूपी के कन्नौज जिला के गुड़सायगंज थाना के गुगरापुर गांव के राजेश कुमार शामिल है। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एमके वर्मा-प्रथम ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बहस की।

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घटना 19 मई 2011 की है। गुप्त सूचना पर डीआरआइ अधिकारियों ने रमगढ़वा स्टेशन पर एक ट्रक की तलाशी ली। उसके केबिन में बनाए गए तहखाने में छुपा कर रखी गई 4 क्विंटल 50 किलो चरस बरामद की। यह चरस नेपाल से लाई जा रही थी। डीआरआइ अधिकारी ने रविशंकर सिंह व राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि चरस को नालंदा के अंजनी कुमार सिंह ने मंगाया था। बाद में उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके मामले का सत्र विचारण अलग से चल रहा है।


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