भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह ने किया सरेंडर
मुजफ्फरपुर : मारपीट के आरोपी पारू के भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह व अन्य आरोपियों ने शनिवार को एसडीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने सभी को जमानत दे दी। जमानत पाने वाले अन्य आरोपियों में सत्यनारायण सिंह व अजय कुमार सिंह शामिल हैं। इस मामले में न्यायालय ने पिछले दिनों विधायक व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वर्ष 2006 में पंचायत चुनाव को लेकर उन पर मारपीट का आरोप है। इस चुनाव में उनकी पत्नी उषा सिंह पारू प्रखंड के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या-35 से उम्मीदवार थी। उनकी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सरैया के छितरी की निवासी अनु सिंह थी। अनु सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी में घटना 30 जून 2006 की बताई गई है। इसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव के बाद जब उनके चुनाव अभिकर्ता व जेठ विपिन कुमार सिंह घर लौट रहे थे तो रास्ते में विधायक व उनके भाइयों ने घेर कर मारपीट की। अपहरण का प्रयास भी किया। मतगणना केन्द्र पर नहीं जाने की चेतावनी भी दी थी। बाद में अनु सिंह के प्रस्तावक रीतेश कुमार के घर पर जाकर भी गाली-गलौज देते हुए धमकी दी थी। प्राथमिकी में विधायक अशोक कुमार सिंह, उनके भाई कृष्णा सिंह, मनोज कुमार सिंह, सत्यनारायण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह एवं छितरी निवासी अजय कुमार सिंह उर्फ बुटन सिंह को अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने सभी के विरुद्ध भादवि की धारा-323, 504 /34 के तहत प्रथम दृष्टया मामले को सत्य पाते हुए 29 फरवरी 2008 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 16 सितंबर 2008 को संज्ञान लिया था।