डबल बेंच के फैसले से खुश हुए शहरवासी
मुंगेर। खास माहाल से संबंधित एलपीए पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने राज्
मुंगेर। खास माहाल से संबंधित एलपीए पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय दिया है। इससे मुंगेर सहित बिहार के पूर्णिया, चंपारण सहित कई अन्य जिले के हजारों खास महाल लीज धारकों को बड़ी राहत मिली है। विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई खास महाल नीति 2011 के विरोध में बिहार सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने पटना उच्च न्यायालय में वाद लाया था। इस पर न्यायालय ने खासमहाल लीज धारकों के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी। इस पर विगत बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा अनिल उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार के एलपीए को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए मुंगेर बार ऐसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता अमर सिन्हा एवं नागरिक मंच के महासचिव राजेश जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय से बिहार के हजारों लीज धारकों में खुशी का माहौल है। इस बाबत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय ने राज्य सरकार को पुराने दर पर लीज नवीकरण के पुराने मामले को निष्पादित करने का आदेश दिया है। इसके लिए हमलोगों ने लंबा आंदोलन चलाया था।