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दो हथियार तस्करों को सात सात वर्ष कारावास की सजा

मुंगेर। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने हथियार तस्करी

By Edited By: Published: Thu, 08 Dec 2016 10:27 PM (IST)Updated: Thu, 08 Dec 2016 10:27 PM (IST)
दो हथियार तस्करों को सात सात वर्ष कारावास की सजा

मुंगेर। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने हथियार तस्करी के एक मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को अलग अलग धाराओं में सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में एक झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला का गंगा सागर ¨सह व दूसरा मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केशोपुर निवासी अरूण ¨सह शामिल हैं। न्यायाधीश ने गुरूवार को सजा के ¨बदु पर सुनवाई करते हुए कारावास के साथ 35 हजार रूपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने बताया कि 29 मार्च 2014 को मुफस्सिल पुलिस ने केशोपुर में छापेमारी कर दोनों को दो देशी कट्टा एवं दस हजार रूपए नगद के साथ गिरफ्तार किया था। हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों को सजा सुनाई है।


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