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हत्या के दो अलग अलग मामलों में तीन व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

By Edited By: Published: Wed, 16 Jul 2014 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 16 Jul 2014 01:00 AM (IST)
हत्या के दो अलग अलग मामलों में तीन व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

मुंगेर संवाद सहयोगी : व्यवहार न्यायालय मुंगेर के दो अलग-अलग कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के दो अलग अलग मामलों तीन व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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अपर सत्र न्यायाधिश प्रथम राजकुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 380/10 के तहत खड़गपुर थाना कांड संख्या 260/10 की सुनवाई करते हुए थाना क्षेत्र के भुधहरणी गांव के सुनील खिरहरी व संजय शर्मा को गांव के युवक रुपेश कुमार खिड़हरी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उक्त न्यालय ने दोनो अभियुक्तों को साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदण्ड ,27 आ‌र्म्स एक्ट में तीन वर्ष कारावास के साथ 3 हजार अर्थदण्ड क ी सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। मामलें में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस कर रहे अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 10 अक्टूवर 2010 को धपरी मोड़ के पास उस समय रूपेश खिड़हरी की हत्या कर दी गई। जब वह पाठा लेकर बलि देने दुर्गा स्थान जा रहा था। छ: व्यक्तियों नें घेर कर उसे गोली मार दी । साथ चल रहे रूपेश के चाचा सुभाष चन्द्र के बयान पर खड़गपुर थाना में मामला दर्ज क ी गई।

वहीं, व्यवहार न्यायालय के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधिश अमृत लाल यादव ने हत्या के एक मामले में घटना के बीस साल बाद विंदवारा नवटोलिया निबासी गणेश पासवसन को इसी गांव के सुधिर पासवान की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कासिम बाजार थाना कांड संख्या 246/94 में दर्ज घटना की सूचक मृतक की मां दिला देवी के अनुसार उसके पुत्र की हत्या 25 मई 94 को तब कर दी गई। जब उसका पुत्र गणेश की दुकान पर उसे बकाये का पैसा देने गया था । घटना के बाद गणेश लगातार दूसरे प्रदेश में रह रहा था। इस कारण पुलिस उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित नहीं करा पा रही थी। उक्त न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 856/ 96 मे सुनवाई के बाद अभियुक्त गणेश को भादवि 302 में आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रूपये अर्थदंड सहित भादवि 307 तथा 27 आ‌र्म्स एक्ट में भी सजा सुनाई।


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