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कोर्ट ने दिया एफआइआर दर्ज करने का आदेश

अनुमंडल के भेजा थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग होम चला रहे एक व्यक्ति द्वारा चिकित्सक दंपति के साथ कथित रूप से लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में वादिनी द्वारा कोर्ट में दर्ज नालिसी के आधार पर एसीजेएम शिवप्रसाद शुक्ला द्वारा लखनौर थाना को मुदालह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अनुमंडल के भेजा थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग होम चला रहे एक व्यक्ति द्वारा चिकित्सक दंपति के साथ कथित रूप से लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में वादिनी द्वारा कोर्ट में दर्ज नालिसी के आधार पर एसीजेएम शिवप्रसाद शुक्ला द्वारा लखनौर थाना को मुदालह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

By Edited By: Published: Sun, 24 Jul 2016 12:36 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jul 2016 12:36 AM (IST)
कोर्ट ने दिया एफआइआर दर्ज करने का आदेश

मधुबनी। अनुमंडल के भेजा थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग होम चला रहे एक व्यक्ति द्वारा चिकित्सक दंपति के साथ कथित रूप से लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में वादिनी द्वारा कोर्ट में दर्ज नालिसी के आधार पर एसीजेएम शिवप्रसाद शुक्ला द्वारा लखनौर थाना को मुदालह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

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क्या है मामला:

लखनौर थाना क्षेत्र के आरएस पथराही टोल निवासी डा. अपराजिता झा ने कोर्ट में नालिसी सं. 418/16 दर्ज कराते हुए पंडौल थाना क्षेत्र के श्रीपुर हाटी गांव निवासी रघुवीर प्रसाद के पुत्र प्रमोद कुमार को मुदालह बनाते हुए आरोप लगाया गया है कि प्रमोद कुमार द्वारा भेजा में संचालित नर्सिंग होम में वादिनी अपने डा. पति अमित कुमार झा के साथ कार्य करती थी। इसके एवज में दोनों दंपति को 35 एवं 25 हजार रुपये प्रति माह भुगतान किया जाना था। वादिनी का आरोप है कि उन दोनों का पारिश्रमिक एक लाख 90 हजार एवं बहाना बनाकर उनसे उधार लिया गए 7 लाख, 25 हजार कुल 9 लाख 15 हजार रुपये बकाया है। जब वे अपना पैसा मांगने के लिए प्रमोद के पास गए तो उन्होंने तीन चेक देकर भुगतान लेने को कहा। किन्तु बैंक में उस खाते पर पैसा नहीं रहने के कारण भुगतान नहीं हो पाया। इस बीच जब वे लोग प्रमोद से पैसा का तकादा करने पहुंचे तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए धमकी देकर भगा दिया।

क्या कहते हैं थानाध्यक्ष:

इस सम्बन्ध में लखनौर थानाध्यक्ष शिवकुमार प्रसाद ने बताया कि अभी तक उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं आया है। आने के बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी।


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