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कार्रवाई नहीं किए जाने से उपभोक्ताओं में आक्रोश

मधुबनी। जयनगर अनुमंडल के जयनगर बासोपट्टी एवं लदनियां प्रखंड के 45 पंचायतों समेत नगर पंचायत क्षेत्र ज

By Edited By: Published: Sat, 28 Nov 2015 11:42 PM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2015 11:42 PM (IST)
कार्रवाई नहीं किए जाने से उपभोक्ताओं में आक्रोश

मधुबनी। जयनगर अनुमंडल के जयनगर बासोपट्टी एवं लदनियां प्रखंड के 45 पंचायतों समेत नगर पंचायत क्षेत्र जयनगर के जनताओं के बीच राज्य सरकार द्वारा लागू खाद्य सुरक्षा कानून के लाभुकों के चयन में बरती गई अनियमितता के सुधार के बाबत अनुमंडल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। नई सरकार के गठन के बाद से लोगों में यह उम्मीद जगने लगी है कि अब राज्य खाद्य सुरक्षा कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के दिशा में शायद सार्थक पहल हो। खासकर गरीब व वंचित तबका जो उक्त कानून के लागू होने से पूर्व गरीबी रेखा के नीचे रहने के कारण उन्हें यह लाभ मिल रहा था। लेकिन उक्त कानून के तहत बनाये गये लाभुकों की सूची से उनका नाम गायब है और वैसे लोग लाभुकों की सूची में शामिल हो गये जो इसके किसी भी स्तर से हकदार नहीं है। विगत एक वर्ष से अधिक समय से इस विसंगति को दूर करने का प्रशासनिक कवायद नहीं किये जाने से अनुमंडल के प्राय: हर गांव बाजिब लाभुकों में भारी आक्रोश कायम है। रजौली पंचायत के चलितर पासवान मंगनू पासवान वार्ड सदस्य वौअन पासवान समेत अन्य वंचित लाभुकों ने बातचीत के क्रम में बताया कि आखिर कब हमलोगों की सुधि लेगी सरकार।

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क्या है मामला:

जयनगर अनुमंडल के जयनगर लदनियां बासोपट्टी प्रखंड के सभी पंचायतों में खाद्य सुरक्षा के तहत बनाये गये लाभुकों की सूची से हाजारों वाजिब लाभुक वंचित है। जिनको पहले गरीबी रेखा से नीचे रखकर अनाज उपलब्ध कराया जाता था। वैसे हजारों नये लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया जो किसी भी स्तर पर इसके हकदार नहीं थे। कई सरकारी सेवानिवृत कर्मचारी व समृद्ध किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं वहीं गरीब व मजदूर परिवार इससे वंचित है। यह विसंगति समाजिक स्तर पर भी कायम ताने बाने को तोड़ रहा है।

जनप्रतिनिधि भी हैं उदासीन:

सामाजिक सरोकार से जुड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इस विसंगति को दूर करने की दिशा में कवायद नहीं किये जाने से लोगों में इनलोगों के प्रति भी गहरी नाराजगी।

आवंटन का बहाना बनाकर टरका दिया जा रहा:

खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित वाजिब लाभुकों के द्वारा जब इसकी फरियाद प्रखंड व अनुमंडल प्रशासन से की जाती है तो आवंटन बढने पर उनका नाम शामिल करने की बात कहकर टरका दिया जाता है लेकिन इसमें व्याप्त विसंगति को दूर करने की दिशा में पहल नहीं हो रही है। जबकि राज्य सरकार के द्वारा जारी फरमान के मुताबिक खादय सुरक्षा कानून के तहत बनाये गये लाभुकों की सूची से गलत लोगों का नाम हटाकर वाजिब लोगों का नाम जोड़ने का निर्देश कब का दिया जा चुका है।

क्या कहते हैं अधिकारी:

इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी गुलाम मुस्तुफा अंसारी ने पूछने पर बताया कि शीघ्र इस दिशा में सरकार के निर्देशानुसार काम किया जाएगा।


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