पूर्व दरोगा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट
मधुबनी, संस : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश ने एक काराधीन अभियुक्त के मामले में साक्
मधुबनी, संस : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश ने एक काराधीन अभियुक्त के मामले में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने पर फुलपरास थाना के तत्कालीन अवर निरीक्षक जालेश्वर प्रसाद सिंह के विरूद्ध सत्रवाद संख्या 5/14 में निर्गत करने का आदेश दिया है।
विदित हो कि फुलपरास थाना के सिजौलिया निवासी बाबू साहेब राय के विरूद्ध धारा 304 बीे के तहत दहेज हत्या का मुकदमा चल रहा है। इसमें तत्कालीन दारोगा जालेश्वर प्रसाद सिंह एकमात्र गवाह है जिनका पूर्व में आंशिक रूप से न्यायालय में प्रति परीक्षण हुआ था। लेकिन स्थानान्तरण के बाद आगे की कार्यवाही इनकी अनुपस्थिति के कारण बाधित है। सोमवार को भी काराधीन अभियुक्त बाबू साहेब राय मंडल कारा से एडीजे द्वितीय न्यायालय में लाया गया लेकिन दारोगा की अनुपस्थिति के कारण मंडल कारा वापस भेज दिया गया। न्यायालय ने जमानती वारंट के बाद भी दारोगा की अनुपस्थिति पर गैर जमानती वारंट का आदेश निर्गत किया।