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निदेशक ने किया उपयोगिता प्रमाण पत्र तलब

जागरण संवाददाता, मधुबनी : सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न योजना मदों में वित्तीय वर्ष 2014-15 म

By Edited By: Published: Sun, 01 Mar 2015 11:55 PM (IST)Updated: Sun, 01 Mar 2015 11:55 PM (IST)
निदेशक ने किया उपयोगिता प्रमाण पत्र तलब

जागरण संवाददाता, मधुबनी : सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न योजना मदों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक ने जिला पदाधिकारी से किया है। इसके अलावा उक्त योजना मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व के वित्तीय वर्षो में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी फार्म बीटीसी-42 ए में उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। निदेशक ने इस बाबत जारी पत्र में कहा है कि पूर्व के वित्तीय वर्षो में उक्त योजना मदों में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र फार्म बीटीसी-42 ए में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, जो अब तक अप्राप्त है। यहां उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ द्वारा उक्त योजना मदों में उपावंटित किए गए राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को ससमय उपलब्ध नहीं कराने के कारण जिला से इसे समेकित कर निदेशालय को भी ससमय नहीं भेजा जा सका है। वहीं जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय सूत्रों ने जानकारी दी कि नगर परिषद, मधुबनी तथा नगर पंचायत, झंझारपुर के नाम कबीर अंत्येष्टि योजना का चेक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में रखा हुआ है, लेकिन निर्देश व सूचना देने के बावजूद न तो नप, मधुबनी और नहीं नपं, झंझारपुर द्वारा उक्त चेक को प्राप्त किया गया है। नप, मधुबनी तथा नपं, झंझारपुर के कार्यपालक पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि उक्त चेक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

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यहां यह उल्लेखनीय है कि सामाज कल्याण निदेशालय के निदेशक ने सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिन विभिन्न मदों में आवंटित की गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की है, उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सामन्य घटक व विशेष घटक के लिए आवंटित राशि शामिल हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (सामान्य घटक एवं विशेष घटक), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (सामान्य घटक एवं विशेष घटक), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (सामान्य घटक एवं विशेष घटक), बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना (सामान्य घटक एवं विशेष घटक), राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (सामान्य घटक एवं विशेष घटक), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना(सामान्य घटक एवं विशेष घटक), कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (सामान्य घटक एवं विशेष घटक), मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना (सामान्य घटक एवं विशेष घटक), बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना(सामान्य घटक एवं विशेष घटक) व मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तीकरण योजना (सामान्य घटक एवं विशेष घटक) भी शामिल है। इधर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ को निर्देश दिया है कि उक्त योजना मदों में उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि इसे जिला स्तर पर समेकित कर समाज कल्याण निदेशालय को उपलब्ध कराया जा सके।


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