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कर्तव्य निर्वहन में कोताही बर्दाश्त नहीं : डीएम

जागरण संवाददाता, मधुबनी : स्थानीय विकास भवन स्थित सभागार में रविवार को डीएम गिरिवर दयाल सिंह की अध्य

By Edited By: Published: Sun, 23 Nov 2014 07:10 PM (IST)Updated: Sun, 23 Nov 2014 07:10 PM (IST)
कर्तव्य निर्वहन में कोताही बर्दाश्त नहीं : डीएम

जागरण संवाददाता, मधुबनी : स्थानीय विकास भवन स्थित सभागार में रविवार को डीएम गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में विधि-व्यवस्था को लेकर एक महती बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसपी मो. रहमान, डीडीसी राजकुमार, विभिन्न अनुमंडलों के एसडीओ व एसडीपीओ, डीसीएलआर, विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, विभिन्न अंचलों के सीओ, थानाध्यक्षों, जिलास्तरीय पदाधिकारियों आदि ने भाग लिया।

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इस बैठक में डीएम व एसपी ने विधि-व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। डीएम ने पदाधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन का पाठ पढ़ाते हुए चेताया कि कर्तव्य निर्वहन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने कर्तव्य व दायित्व समझें व इसका निर्वहन सही तरीके से ससमय करें। उन्होंने कहा कि गरीबों, जरुरतमंदों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करें, बल्कि त्वरित गति से निष्पादन करें। डीएम ने बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि सप्ताह में एक दिन संयुक्त जनता दरबार का आयोजन कर पीड़ितों, जरुरतमंदों की समस्याओं को प्रखंड स्तर पर ही निपटाना सुनिश्चित करें। ताकि पीड़ित लोगों को अपनी समस्याएं लेकर जिला मुख्यालय में आने की आवश्यकता ही नहीं रहे। उन्होंने डीसीएलआर द्वारा भू-विवाद मामले में पारित आदेश का त्वरित क्रियान्वयन करने का भी निर्देश दिया। आपसी समझौता के माध्यम से भी भू-विवाद समाप्त करने को भी कहा गया। 06 दिसंबर को आयोजित होने वाले मेगा लोक अदालत में भी समझौता योग्य अधिक से अधिक मामलों को समझौता कराने में पहल करने का भी निर्देश दिया। समझौता संबंधी मामलों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा। वहीं नीलाम पत्र वाद से संबंधित वारंट व कुर्की का तामिला प्राथमिकता के आधार पर कराने का निर्देश डीएम ने पुलिस पदाधिकारियों को दिया। वहीं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को नीलाम पत्र वाद संबंधी मामले की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नीलाम पत्र संबंधी वाद दायर कर जिस मामले में बैंक अभिरुचि नहीं लेते हैं, वैसे मामले को समाप्त भी किया जा सकता है। केवल औपचारिकता के लिए बैंकों द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर करने की परिपाटी नहीं चलेगी। वाद की तिथि को बैंक प्रतिनिधि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। संवेदनशील कब्रिस्तानों की सूची भी उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम ने दिया।

वहीं एसपी मो. रहमान ने कहा कि किसी भी मामले में फैसला देने से पूर्व विधि-व्यवस्था को भी ध्यान में रखें। उन्होंने निर्देश दिया कि बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष आपस में समन्वय बनाकर स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निदान करें। ताकि विधि-व्यवस्था बनी रह सके। इससे पहले पूर्व में चल रहे काम के बदले अनाज योजना मामले की भी समीक्षा की गई।


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