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हुदहुद पीडि़तों के जख्मों पर लगेगा मरहम

जागरण संवाददाता, मधुबनी : हुदहुद चक्रवात से पीड़ित परिवारों के जख्म पर सरकार ने मरहम लगाने का प्रयास

By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 07:45 PM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 07:45 PM (IST)
हुदहुद पीडि़तों के जख्मों पर लगेगा मरहम

जागरण संवाददाता, मधुबनी : हुदहुद चक्रवात से पीड़ित परिवारों के जख्म पर सरकार ने मरहम लगाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। हुदहुद चक्रवात से प्रभावित परिवारों को अनुदान हेतु तत्काल सरकार ने जिले को 40 लाख रुपये आवंटित कर दिया है। इस आवंटित राशि को जिला पदाधिकारी ने जिले के तीन प्रखंडों खजौली, बेनीपट्टी व बाबूबरही के बीच उपावंटित कर दिया है। इन तीनों प्रखंडों में हुदहुद चक्रवात ने गत 14 अक्टूबर 2014 को भारी तबाही मचाई थी। इसमें कई परिवारों का मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया तो कई परिवारों के मकान आंशिक रुप से भी क्षतिग्रस्त हो गया। जिस कारण क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने जिले को 40 लाख रुपये आवंटित किया है। इस आवंटित राशि को डीएम ने उक्त तीनों अंचलों के बीच उपावंटित कर दिया है। खजौली अंचल को 16.784 लाख रुपये, बेनीपट्टी अंचल को 14.036 लाख रुपये तथा बाबूबरही अंचल को 9.18 लाख रुपये उपावंटित किया गया है। इस बाबत जारी पत्र में डीएम ने उल्लेख किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग से जिले को 40 लाख रुपये प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए आवंटन मिला है। इस आवंटित राशि को गत 14.10.2014 को आए चक्रवाती तूफान के कारण हुए मकान क्षति को देखते हुए तत्काल तीन अंचलों खजौली, बेनीपट्टी व बाबूबरही के बीच क्षति के अनुपात में प्रारंभिक स्तर पर उपावंटित किया गया है। प्रथम प्राप्त आवंटन से प्राथमिकता के तौर पर अधिक प्रभावित अंचलों के बीच उपावंटित की गई है। विभाग से शेष आवंटन प्राप्त होने पर उन्हें पुन: उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य अंचलों को भी उनके क्षति के अनुसार राशि का आवंटन प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

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डीएम द्वारा जारी पत्र के अनुसार मकान क्षति अनुदान के वितरण से पूर्व क्षतिग्रस्त मकानों की सूची को पंचायत अनुश्रवण सह निगरानी समिति से पारित कराकर प्रखंड राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति के अनुमोदन के बाद अभिलेख पर एसडीओ से स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देखरेख में गांव, टोलों में पीड़ित परिवारों के बीच अनुदान राशि का वितरण किया जाएगा। अभिलेख में क्षतिग्रस्त घर का लाभुक के साथ फोटोग्राफ रहना अनिवार्य किया गया है। डीएम ने एसडीओ को निर्देश दिया है कि प्रत्येक लाभुक के संबंध में स्वयं जांच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वे अनुदान के पात्र हैं। किसी भी हालत में गलत व्यक्ति को राशि का भुगतान नहीं हो। एक ही क्षतिग्रस्त घर में रह रहे एक से अधिक व्यक्तियों को राशि का भुगतान न हो। किसी भी एक घर की क्षति के लिए एक ही अनुदान अनुमान्य होगा। डीएम ने निर्देश दिया है कि इस मद की राशि को किसी अन्य मद में विचलन नहीं किया जाए।

किस तरह की क्षति के लिए कितना अनुदान

--पूर्णतया क्षतिग्रस्त पक्का मकान-70 हजार रुपये।

--पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चा मकान-17,600 रुपये।

--अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्का मकान-12,600 रुपये।

--अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चा मकान-3,800 रुपये।

--आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान (झोपड़ी को छोड़कर), जहां मकान की क्षति न्यूनतम 15 प्रतिशत हो-3,800 रुपये।

--आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकान (झोपड़ी को छोड़कर), जहां मकान की क्षति न्यूनतम 15 प्रतिशत हो-2,300 रुपये।

--क्षतिग्रस्त/बर्बाद झोपड़ी-3 हजार रुपये।

--घर के साथ संलग्न क्षतिग्रस्त पशु शेड-1500 रुपये।


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