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मतगणना में सतर्कता बरतें

जागरण संवाददाता, मधुबनी : स्थानीय वाट्सन मध्य विद्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में

By Edited By: Published: Wed, 01 Oct 2014 02:53 AM (IST)Updated: Wed, 01 Oct 2014 02:50 AM (IST)
मतगणना में सतर्कता बरतें

जागरण संवाददाता, मधुबनी : स्थानीय वाट्सन मध्य विद्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में द्वितीय चरण के पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त किए गए मतगणना पर्यवेक्षकों तथा मतगणना सहायकों को मतगणना करने के तौर-तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षकों ने मतगणना पर्यवेक्षकों तथा सहायकों को बैलेट बॉक्स खोले जाने से लेकर मतगणना करने की विधि की जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने कहा कि पैक्स चुनाव में सफेद कागज पर अलग-अलग पांच रंगों से छपे बैलेट का प्रयोग किया जाएगा। पैक्स अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के विभिन्न चार कोटि के सदस्यों के लिए अलग-अलग रंगों से छपे बैलेट का प्रयोग इस चुनाव में किया जाएगा। जिस कारण मतगणना में काफी सतर्कता बरतने की जरुरत है। प्रशिक्षकों ने यह भी जानकारी दी कि मतगणना के दौरान बैलेट बॉक्स खोलने के बाद मतपत्रों का मिलान कर लें। फिर विभिन्न पदों के लिए पड़े मतपत्रों को 50-50 की संख्या में पदवार व कोटिवार अलग-अलग बंडल बना लें। प्रशिक्षकों ने जानकारी दी कि किस तरह के बैलेट को अवैध समझा जाना है। साथ ही कहा कि 75 प्रतिशत तक मुहर जिस प्रत्याशी के पक्ष में हो उस प्रत्याशी के पक्ष में ऐसे बैलेट की गिनती होगी। अगर मुहर इस प्रकार लगी हो जो दो प्रत्याशियों के पक्ष में 50-50 जान पड़े तो उसे अवैध घोषित किया जाना है। प्रशिक्षकों ने यह भी जानकारी दी कि अजा, पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कोटि से सदस्यों को चुनने में एक महिला तथा एक पुरुष उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर मुहर लगाना है। अगर दो महिला या फिर दो पुरुष उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर मुहर लगा हो तो ऐसे बैलेट को अवैध करार देना है। लेकिन इस कोटि के बैलेट में एक पुरुष तथा दो महिला उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर मुहर लगा है तो पुरुष उम्मीदवार के वोट की गिनती तो होगी लेकिन महिला उम्मीदवार की वोट की गिनती नहीं होगी। इसी प्रकार इस कोटि के बैलेट में अगर दो पुरुष उम्मीदवार तथा एक महिला उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर मुहर लगा हो तो पुरुष उम्मीदवार के पक्ष में वोट की गिनती तो होगी लेकिन महिला उम्मीदवार के पक्ष में वोट की गिनती नहीं होगी। इसी प्रकार प्रबंध समिति सदस्य के सामान्य कोटि के बैलेट में भी दो महिला उम्मीदवार तथा तीन पुरुष उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर मुहर लगे हो तो ऐसे बैलेट वैध माने जाएंगे। प्रशिक्षकों ने कहा कि प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा तीन मतगणना सहायक रहेंगे।

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मतगणना पर्यवेक्षकों तथा मतगणना सहायकों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों में विनय कांत झा, पवन कुमार लाल कर्ण, प्रेमनाथ ठाकुर, बद्री नारायण चौधरी, अनिल कुमार, मो. मोनाजिर अहसन, अशोक कुमार चौधरी, एजाज अहमद, अव्यय कुमार, मो. साबिर हुसैन आदि शामिल थे।


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