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'ऑन लाइन करें आवेदन, मिलेगी छात्रवृति'

संवाद सूत्र, मधेपुरा : बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा केन्द्रीय सेक्टर अल्पसंख्यक छात

By Edited By: Published: Fri, 22 May 2015 06:54 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2015 06:54 PM (IST)
'ऑन लाइन करें आवेदन, मिलेगी छात्रवृति'

संवाद सूत्र, मधेपुरा : बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा केन्द्रीय सेक्टर अल्पसंख्यक छात्रवृति योजना को लेकर शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में कार्यशाला आयोजित कर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को छात्रवृति प्रपत्र भरने एवं नियमों की जानकारी दी गई।

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प्रभारी जिलाधिकारी अबरार अहमद कमर एवं उपविकास आयुक्त मिथिलेश कुमार के साथ बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक इनामुल हक ने अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दुहराया।

कार्यशाला में बताया गया कि न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी स्कूलों के छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि निजी स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृत हो। आवेदक बिहार का निवासी हो, अभिभावक की आय एक लाख रुपये वार्षिक तक हो एवं विगत परीक्षा में 50 प्रतिशत तक अंक आया हो। वर्ग एक से आठ तक के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से या विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फोटो स्टेट प्रपत्र भी मान्य है। लेकिन वर्ग 9 एवं 10 के छात्र ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर करेंगे।

कार्यशाला में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आईटी मैनेजर प्रशिक्षक गौतम कुमार ने बताया कि वर्ग एक से आठ तक के छात्र अपना आवेदन विद्यालय प्रधान से सत्यापन कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करेंगे जबकि 9 एवं 10 के छात्र ऑन लाईन आवेदन कर उसका हार्डकॉपी हस्ताक्षरित कर विद्यालय प्रधान से सत्यापित कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करेंगे।

छात्रवृति एक वर्ष के लिए वर्ग एक से पांच तक के विद्यार्थी को एक हजार रुपये वार्षिक दिया जाएगा जबकि छह से दस तक के छात्रों को (सरकारी स्कूल के छात्रों को) मात्र एक हजार रुपये वार्षिक लेकिन निजी प्रस्वीकृत विद्यालय के छात्रों को 500 रुपये तक नामांकन शुल्क, 350 रुपये तक मासिक शिक्षण शुल्क तथा 6 हजार रुपये वार्षिक हॉस्टल शुल्क दिया जा सकेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि अल्पसंख्यकों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति भी दिया जाएगा। ग्यारहवीं से पीएचडी तक के छात्रों को छात्रवृति दी जा सकती है। इन छात्रों को एक जून से पांच सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।


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