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हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सूत्र, मधेपुरा : गला दबाकर भरत सादा की हत्या मामले में आरोपी घोलट सादा को मंगलवार को आजीवन कार

By Edited By: Published: Tue, 25 Nov 2014 07:14 PM (IST)Updated: Tue, 25 Nov 2014 07:14 PM (IST)
हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सूत्र, मधेपुरा : गला दबाकर भरत सादा की हत्या मामले में आरोपी घोलट सादा को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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घैलाढ़ प्रखंड के बेलोखड़ी गांव की गतिया देवी ने कांड संख्या 204/12 दर्ज कर घोलट सादा पर यह आरोप लगाया था कि सात अगस्त, 2012 को मेरे पति भरत सादा को सर्कस दिखाने अपने साथ ले गया था। भरत सादा अपंग था। जब वह वापस नहीं लौटा तो घोलट सादा से पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन भरत का शव पास के खेत में बरामद हुआ। हत्या गला दबाकर की गई थी। इस मामले में द्वितीय तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश एमके द्विवेदी ने दोनों पक्ष के गवाहों, साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद घोलट सादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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