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सकरपुरा-बेतौना मुखिया के विरूद्ध अविश्वास

संवाद सूत्र, मधेपुरा : सदर प्रखंड के सकरपुरा-बेतौना की मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव हेतु 27 अक्टूबर क

By Edited By: Published: Fri, 24 Oct 2014 07:35 PM (IST)Updated: Fri, 24 Oct 2014 07:35 PM (IST)
सकरपुरा-बेतौना मुखिया के विरूद्ध अविश्वास

संवाद सूत्र, मधेपुरा : सदर प्रखंड के सकरपुरा-बेतौना की मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव हेतु 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। जिले में पहली बार किसी मुखिया के विरूद्ध 2385 मतदाताओं ने आरोप लगाकर उनपर अविश्वास जताया है। जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तत्परता से नियमानुसार काम कर रही है। जिलाधिकारी गोपाल मीणा और एसपी आनंद कुमार सिंह सहित जिला पंचायत राज पदाधिकारी खुर्शीद आलम शुक्रवार को सकरपुरा बेतौना पंचायत पहुंचे और उपस्थित लोगों को इस बाबत सारी जानकारी प्रक्रिया समझायी गई।

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क्या है मामला :

सकरपुरा बेतौना की मुखिया अनुसूचित जाती आरक्षित श्रेणी की सुमित्रा देवी है। उनके विरूद्ध सात अक्टूबर को 2385 मतदाताओं ने अविश्वास का आवेदन जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपा था। ग्रामीणों का आरोप था कि मुखिया ने मिट्टी भराई कार्य (मनरेगा) में बिना काम कराये राशि गबन किया है। इसके अलावा वह सभी योजनाओं में अनियमितता बरत रही है।

क्या है नियम :

बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18-4-1 के अनुसार पंचायत के मतदाता के बी प्रतिशत मतदाता अविश्वास अध्यपेक्षा कर सकते हैं। सकरपुरा बेतौना में 2011 में 6176 मतदाता थे। इसमें 2355 मतदाताओं ने लिखित अध्यापेक्षा पर हस्ताक्षर किये। नियमानुसार इस अध्यापेक्षा के 15 दिनों के अंदर प्रशासन द्वारा पहले वहां प्रचारित करेगी और मतदाताओं को आमंत्रित कर कुल मतदाता का 50 प्रतिशत से अधिक मत पाने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगी।

प्रशासनिक पहल :

जिलाधिकारी व एसपी सहित जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने शुक्रवार को सकरपुरा बेतौना पंचायत जाकर अविश्वास प्रस्ताव का विशेष बैठक 27 अक्टूबर को निर्धारित कर दिया। बाढ़ आश्रय स्थल, वार्ड नंबर 14, बेतौना में मतदाताओं को आठ बजे सुबह से 11 बजे तक पहुंच जाना है। ठीक 11 बजे वहां उपस्थित मतदाताओं की गणना होगी। अगर 50 प्रतिशत से कम मतदाता उपस्थित रहे तो अविश्वास प्रस्ताव असफल घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर 50 प्रतिशत से एक भी अधिक मतदाता उपस्थित रहेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई शुरू होगी और जिला पंचायतराज पदाधिकारी अविश्वास प्रस्ताव पढ़कर 11:15 बजे सुनाएंगे। फिर 12 बजे तक मुखिया अपना पक्ष रखेंगे। 12:30 बजे से 04:30 बजे तक मतदान होगा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान पक्ष में सही का चिन्ह लगाकर लाल बक्से में गिराया जाएगा। जबकि विपक्ष हरे बक्से में मत गिराएंगे। इसके बाद 04:30 से मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा की जाएगी।


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