विवि जो कर ले, मैं नहीं दूंगा पैसे : पूर्व कुलपति
संवाद सहयोगी, मधेपुरा : विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व प्रभारी वीसी डॉ. आरएन मिश्रा पर शनिवार को 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉ. मिश्रा द्वारा स्थानांतरित किए गए शिक्षक विवि प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 25 हजार रुपये मिलने चाहिए। जबकि डॉ. मिश्रा ने सोमवार को जागरण को बताया कि मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो स्थानांतरण किए, वह नियमानुकूल थे और जो नियम विरुद्ध आदेश होंगे उन्हें मानने की जिम्मेदारी मेरी नहीं।
उन्होंने कहा कि विवि में कुलपति नहीं वरन कुलाधिपति प्रमुख होते हैं इसलिए मैंने जो कुछ भी किया कुलाधिपति कार्यालय को विश्वास में लेकर किया। अगर मेरे निर्देश पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना किया तो मैं क्यों दूं। वह राशि कुलाधिपति को देनी चाहिए क्योंकि कुलपति कुलाधिपति के निर्देश के आलोक में ही निर्णय लेते हैं। वैसे इस मामले पर एलपीएस दायर हो चुका है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि एक वीसी के निर्णय को दूसरा वीसी परिवर्तित नहीं कर सकते। उसे केवल कुलाधिपति को ही बदलने का अधिकार है।
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कोट-
हम लोगों को पूर्व कार्यवाहक वीसी ने गैर-कानूनी रूप से स्थानांतरण का आदेश देकर मानसिक व आर्थिक परेशानी किया है। कोर्ट ने हमें उचित न्याय किया है। विवि प्रशासन ने भी कोर्ट के आदेश का पालन अंक्षरश: किया है। कोर्ट के आदेशानुसार 25 हजार रुपये जुर्माना की राशि लेकर रहेंगे।
-डॉ. ललितेश मिश्रा, वरीय शिक्षक
पीजी अंग्रेजी विभाग