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न्यायालय से फरार अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी

लखीसराय। अपहरण कर हत्या के एक मामले में सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्या

By Edited By: Published: Tue, 26 Jul 2016 06:42 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jul 2016 06:42 PM (IST)
न्यायालय से फरार अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी

लखीसराय। अपहरण कर हत्या के एक मामले में सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायालय से फरार अभियुक्त रंजीत ¨सह उर्फ बुद्धना सहित अन्य तीन अभियुक्तों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एडीजे प्रथम न्यायालय के पेशकार भोलानाथ अम्बष्ट ने अधिवक्ता धनंजय कुमार के द्वारा दोषी रंजीत ¨सह को साथ लेकर चले जाने का आरोप लगाते हुए कबैया थाना में मामला दर्ज कराया है।

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वहीं अधिवक्ता धनंजय कुमार ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए बताया कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के बाद पेशकार द्वारा कस्टडी में लेने की कार्रवाई चल रही थी तो वह न्यायालय से बाहर निकल गए। उसके बाद क्या हुआ उन्हें पता नहीं। उन्होंने इस संबंध में संघ एवं न्यायिक पदाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। जानकारी के अनुसार एडीजे प्रथम के न्यायालय में सत्र वाद संख्या 1049/04 एवं लखीसराय थाना कांड संख्या 267/03 में विचारण के बाद न्यायालय ने भादवि की धारा 415, 364, 302/34 एवं 27 आ‌र्म्स एक्ट में अभियुक्त बालगुदर गांव निवासी रंजीत ¨सह उर्फ बुद्धना, चुलबुल ¨सह एवं सिकंदर ¨सह को दोषी ठहराया। न्यायालय में रंजीत ¨सह उपस्थित थे वहीं चुलबुल ¨सह एवं सिकंदर ¨सह के पक्ष से प्रतिनिधित्व आवेदन दिया गया था।

न्यायालय द्वारा रंजीत ¨सह को दोषी ठहराये जाने के बाद हिरासत में लेने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की जा रही थी। कागजातों पर अंगूठे का निशान भी ले लिया गया। इसी बीच रंजीत ¨सह न्यायालय से फरार हो गया। उधर कबैया पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है।


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