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वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाएगा प्राधिकार

लखीसराय। वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्य करेगी। इसके लिए प्रा

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Sep 2017 05:40 PM (IST)Updated: Wed, 13 Sep 2017 05:40 PM (IST)
वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाएगा प्राधिकार
वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाएगा प्राधिकार

लखीसराय। वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्य करेगी। इसके लिए प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजय सुमन भारती को बिहार स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथिरीटी, पटना के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमाशंकर बुधवार को अपने कार्यालय में पैनल अधिवक्ता श्री भारती को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण अवधि का चेक सौंपते हुए यह बात कही। सचिव उमाशंकर ने बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक अपनी निजी आय से भरण पोषण करने में असमर्थ हैं वे अपने बच्चों पर भरण पोषण के लिए दावा कर सकते हैं। पटना में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता श्री भारती को इसका प्रशिक्षण दिया गया। भरण पोषण भत्ते के रूप में दस हजार रुपये प्रति माह तक भुगतान करने का आदेश प्राधिकार दे सकता है। उन्होंने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण के लिए नियमावली 2012 में कई प्रावधान किया है। प्रशिक्षण प्राप्त अधिवक्ता इस कार्य को प्राधिकार के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में प्राप्त आवेदन को 90 दिनों की अवधि में अनिवार्य रुप से निर्णय कर देना है। इस मामले में अधिवक्ता किसी पक्ष से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। दोनों पक्ष खुद अपनी बातों को प्राधिकार के समक्ष रखेगा।


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