को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक के विरूद्ध होगी कार्रवाई
लखीसराय। संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के पदाधिकारी ललन शर्मा ने मुंगेर-जमुई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक मुंगेर को सैदपुरा पैक्स में धान अधिप्राप्ति के मामले में सूर्यगढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक शाखा के वर्तमान शाखा प्रबंधक विवेका राय द्वारा किसानों का फर्जी खाता खोलने, धोखाधड़ी एवं सरकारी राशि की अवैध निकासी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तथा अविलंब उस शाखा से हटाए जाने का एक आदेश निर्गत किया है।
लखीसराय। संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के पदाधिकारी ललन शर्मा ने मुंगेर-जमुई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक मुंगेर को सैदपुरा पैक्स में धान अधिप्राप्ति के मामले में सूर्यगढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक शाखा के वर्तमान शाखा प्रबंधक विवेका राय द्वारा किसानों का फर्जी खाता खोलने, धोखाधड़ी एवं सरकारी राशि की अवैध निकासी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तथा अविलंब उस शाखा से हटाए जाने का एक आदेश निर्गत किया है। उन्होंने अपने ज्ञापांक 589 दिनांक 24 अगस्त 2016 को जारी पत्र में कहा है कि सैदपुरा पैक्स के अधीन पवैय निवासी गंगा सागर ¨सह पे. स्व. देवकी ¨सह ने शपथ पत्र के साथ शिकायत की है। जिसमें कहा गया था कि उनकी खाता पर धान प्राप्ति दिखाकर एक लाख 43 हजार 500 रुपये जमा है। जिसमें 19 जुलाई 2016 को इस खाते से 49 हजार रुपये निकासी कर ली गई। उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने लिखित शिकायत की जिसके बाद शेष राशि की निकासी पर रोक लगा दी गई। इसी तरह सैदपुरा गांव के बलराम ¨सह के पुत्र राकेश कुमार के नाम पर इसी शाखा में खाता खुला है। जबकि बलराम ¨सह को एक भी पुत्र नहीं है। इस गंभीर मामले को लेकर सैदपुरा निवासी ¨पकेश कुमार एवं रामस्नेही ¨सह ने संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के यहां शिकायत की। शिकायत के आलोक में उक्त पदाधिकारी ने शाखा सूर्यगढ़ा पहुंचकर जांच की। जांचोपरांत शाखा प्रबंधक को दोषी पाया। गंगा सागर ¨सह के नाम से अंगूठे का निशान लगाकर उक्त शाखा में खाता खोला गया है। जबकि वे स्नातक उत्तीर्ण हैं। उक्त पदाधिकारी ने अपने स्तर से जांच पड़ताल करने के बाद मुंगेर-जमुई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक को सूर्यगढ़ा शाखा के शाखा प्रबंधक विवेका राय के विरूद्ध खाता खोलने में जानबूझ कर की गई अनियमितता, धोखाधड़ी एवं सरकारी राशि की अवैध निकासी मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए तत्काल प्रभाव से इस शाखा से हटाने तथा विभागीय कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया है। इसके अलावा संबंधित खाता पर जांच कर केवाईसी लेकर नियमानुकूल निर्णय लेने तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी लखीसराय को पैक्स स्तर पर धान अधिप्राप्ति में हुई गड़बड़ी या जालसाजी की जांच कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करने को कहा है।